उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत उप निर्वाचन 2026 पूर्वार्द्ध के अंतर्गत जिले में 29 सितंबर 2026 को होने वाले मतदान के मद्देनजर संबंधित ग्राम पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि मतदान दिवस 29 सितंबर को केवल संबंधित ग्राम पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।

अवकाश का उद्देश्य संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं एवं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराना है। संबंधित ग्राम पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में यह अवकाश प्रभावी रहेगा।