मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45, भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए अधिसूचित शुष्क दिवसों के तहत 2 अक्टूबर 2026 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

शुष्क दिवस के अवसर पर जिले की समस्त मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, होटल बार (एफएल-3), रेस्टोरेंट बार (एफएल-2), वाइन शॉप तथा देशी मद्य भांडागार पूर्णतः बंद रहेंगे।

कलेक्टर विकास मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि 2 अक्टूबर को जिले में किसी भी प्रकार की मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।